Saturday, May 21, 2022

जोधपुरः ISI एजेंट को पहुंचा रहा था गोपनीय दस्तावेज, जानें राजस्थान पुलिस के कैसे हत्थे चढ़ा सेना का जवान

राजस्थान के जोधपुर में इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने वाले आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी सेना की अति संवेदनशील जोधपुर रेजिमेंट में पोस्टेड था। वह भारतीय सेना में 3 साल पहले ही भर्ती हुआ था। प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था और महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर कर रहा था।

महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस) उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की राजस्थान में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाती है। इसी निगरानी के दौरान संज्ञान में आया कि भारतीय सेना की अति संवेदनशील रेजिमेंट जोधपुर में कार्यरत प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के जरिए पीआईओ (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) के सम्पर्क में है।

उमेश मिश्रा ने बताया कि जानकारी होने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर द्वारा प्रदीप कुमार की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। निगरानी से पता चला कि वह महिला एजेंट से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा था और सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा कर रहा है। उस सैन्यकर्मी पर कार्यवाही करते हुए 18 मई को बाद दोपहर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।

राजस्थान पुलिस की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि पूछताछ करने पर 24 वर्षीय आरोपी प्रदीप ने बताया कि वह मूलतः कृष्णानगर गली नम्बर 1,0 पुलिस थाना गंगनहर, जिला रूडकी उत्तराखंड का रहने वाला है। वह 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद उसकी नियुक्ति गनर के पद पर हुई थी। जिसके बाद से ही आरोपी का पदस्थापन अति संवेदनशील रेजिमेन्ट जोधपुर में हुआ था।

प्रेस नोट में कहा गया कि लगभग 6-7 महीने पहले आरोपी के मोबाईल फोन पर उक्त महिला का कॉल आया। जिसके बाद दोनों वाट्सएप पर चैट, वॉइस कॉल एवं वीडियो कॉल करते रहे। उस महिला ने अपने आप को ग्वालियर मध्यप्रदेश का बताया और खुद को बंग्लौर में एमएनएस में कार्यरत बताया।

महिला एजेंट द्वारा आरोपी से दिल्ली आकर मिलने व शादी करने की बात करती और आर्मी से सम्बंधित गोपनीय दस्तावेजों के फोटो मांगना शुरू कर दिया। जिस पर आरोपी ने हनीट्रैप में फंसकर अपने कार्यालय से उसे सेना से सम्बंधित गोपनीय दस्तावेज की फोटो भेजे। आरोपी के फोन की जांच में सभी तथ्यों की पुष्टि हुई। इसपर आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया है।



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