मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया। यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा। पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ अगले तीन माह के लिए उनका ड्राईविंग लाईसेंस भी रद्द किया जाएगा।
ANI की खबर के मुताबिक पुलिस ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि शहर में ज्यादातर दोपहिया सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। कानून कहता है कि ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के सवारियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाती है या उनके लाइसेंस निलंबित कर देती है। पुलिस का कहना है कि ये नियम 15 दिनों बाद से अमल में लाया जाएगा। हेलमेट न पहनने की वजह से शहर में हादसों में जख्मी या फिर जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी वजह से नियम को लागू किया जा रहा है। 15 दिन बाद से मुंबई की यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी।
क्या कहता है नियम
कोई व्यक्ति अगर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 का उल्लंघन करता है। यानि बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चलाता है या पीछे बैठकर सवारी करता है, तब ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपए जुर्माना एवं तीन माह की अवधि तक लाइसेंस जब्त या रद्द किया जा सकता है। पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों को इस नियम से छूट प्राप्त है। वाहन चालक के पास ड्राइविंग करते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइलेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजनल होने चाहिए। जबकि आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी भी हो तो पर्याप्त है।
हालांकि दोपहिया वाहन पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट को कुछ और राज्यों की पुलिस ने अनिवार्य कर रखा है। ड्राईव चलाकर ऐसे लोगों के चालान भी काटे जाते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इसे सक्रिय तौर पर अमल में ला रही है। यानि कहीं भी पीछे वाली सवारी बगैर हेलमेट के दिखी तो एक्शन होगा।
पहनना अनिवार्य होता है. अगर किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटना तय है. लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान काटा जा सकता है. हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है लेकिन यदि आपने हेलमेट लगाया है तब भी एक छोटी सी गलती पर 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।
from National News in Hindi, Latest India’s News in Hindi, Hindi National News, नेशनल न्यूज़ - Jansatta | Jansatta https://ift.tt/V3qYwI4
No comments:
Post a Comment