आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े और तीखे आरोप लगाए गए। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आजम खान आदतन अपराधी है। वो अभी भी सुधरा नहीं है। सरकार का दावा था कि आजम खान ने कहा- मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। मेरी सरकार आएगी तो एक-एक का बदला लूंगा।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि इन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम खान अदालत से अंतरिम बेल की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। राजू ने कहा कि उनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनमें उम्रकैद तक हो सकती है। उन पर पहले से दर्ज मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं।
राजू ने कहा कि भले ही आजम खान नेता हैं। लेकिन इसके आधार पर उन पर दर्ज मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो अपने खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरों को भी धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार आएगी तो बदला जरूर लूंगा। एएसजी ने आज़म खान की अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धमकी नहीं है यह तो नेता रोज कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि बेल अलग मामला है और इसके बाद जेल अलग मामला।
आजम खान की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि वो दो सालों से जेल में बंद हैं। ऐसे में वो कैसे किसी को धमकी दे सकते हैं। उनकी दलील थी कि यूपी सरकार राजनीतिक दुश्मनी के लिए आजम को जेल में रख रही है। सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल का उस स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है। वो उस स्कूल को नहीं चलाते। उसके चेयरमैन हैं। ध्यान रहे कि आजम खान के खिलाफ नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने का है।
सिब्बल ने कहा कि वो उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने के लिए फिर से कुछ और मामला दर्ज कर सकते हैं लेकिन मामले दर्ज करना जारी नहीं रख सकते। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आजम खान को जमानत मिलते ही नया मामला दर्ज कर ने को लेकर सवाल उठाए थे।
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