Sunday, November 28, 2021

EPFO: नहीं जमा किया यह दस्‍तावेज तो अगले महीने से PF कटना हो जाएगा बंद, ऐसे असुविधा से बचें

कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ के तहत कर्मचारियों को पीएफ का लाभ दिया जाात है। इसके तहत पीएफ का पैसा आपके सैलरी से कट कर उसपर उचित ब्‍याज के तहत आपको दी जाती है। इसलिए ईपीएफ किसी भी कॉर्पोरेट कर्मचारी के कामकाजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्मचारी भविष्‍य निधि की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि आधार कार्ड को अपने ईपीएफओ द्वारा जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ना महत्वपूर्ण है और वह भी 30 नवंबर से पहले यक काम हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका पीएफ कटना बंद हो जाएगा।

UAN अपनी तरह का एक अनूठा नंबर है जो प्रत्येक ईपीएफ सदस्‍य को दिया जाता है। इसकी मदद से ईपीएफ कर्मचारी अपने पीएफ की जांच कर सकते हैं साथ ही ईपीएफ से जुड़ी अन्‍य सूचनाएं और अन्‍य जानकारी ले सकते हैं। EPFO ने UAN को आधार नंबर से लिंक करने की सीमा बढ़ा दी है। समय सीमा को 30 नवंबर, 2021 तक कर दिया गया है। जबकि पहले आधार से जोड़ने की पुरानी समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी।

ईपीएफओ ने क्‍या दी है जानकारी
ईपीएफओ ने इस साल 15 नवंबर को सबसे हालिया तारीख की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में हालिया संशोधन के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता अब आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफओ ने कहा था कि यह इस साल जून में प्रभावी होगा। ईपीएफ के पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, UAN के साथ आधार की सीडिंग और सत्यापन की तिथि 30.11.2020 तक बढ़ा दी गई है।

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आधार लिंक न होने पर क्‍या होगा
आधार लिंक न होने पर कर्मचारियों को भुगतान में देरी होगी। जब तक खातों को लिंक नहीं किया जाता है और डेटा को नियोक्ताओं और अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। तबतक ब्‍याज का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा, वे अपने खातों से पीएफ फंड भी नहीं निकाल पाएंगे।

आधार को ईपीएफ अकाउंट से ऐसे करें लिंक

  • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
  • ‘मैनेज’ सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलेगा, जहां से आप अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए ‘आधार’ का चयन कर सकते हैं।
  • अब, ‘आधार’ पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आप अपना आधार विवरण सेव हो जाएगा, तो आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से सत्‍यापित होगा।
  • अपने केवाईसी दस्तावेज़ के सफल जांच के बाद आप आधार को ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक लिंक कर सकेंगे।
  • इसके बाद आप सत्‍यापित वाले आप्‍शन पर जाकर अपने आधार को लिंक कर लें।

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