देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो जाएगा। इसके साथ ही देश में कई नियमों में बड़ा बदलाब हो जाएगा। घर की ईएमआई से लेकर दवाइयां, सफर सभी महंगा हो जाएगा। जो देश के आम आदमी से लेकर खास आदमी को प्रभावित करने वाले हैं। आइये जानते हैं सभी बदलावों के बारे में…
वाणिज्यिक रसोई गैस हुई महंगी: एक अप्रैल से 19 किलो के वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। आज से इसकी कीमत 2253 रुपए प्रति सिलेंडर होगी।
कोरोना संबंधी नियमों में मिलेंगी छूट: 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दो से लागू कोरोना संबंधी नियमों में छूट मिलेंगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से लोगों को छूट मिल जायेंगी।
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक: आज देश में सभी के लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक जरूरी कर दिया गया है। यदि आपने 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
प्रोविडेंट फंड पर टैक्स: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने पीएफ में 2.5 अधिक का योगदान दिया, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रखी गई है।
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स: 1 अप्रैल से सरकार के द्वारा बजट के सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे, जिसके कारण देश में क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स की खरीद बिक्री पर 30 फीसदी टैक्स लागू हो जाएगा।
घर खरीदारों को टैक्स पर मिली छूट खत्म: देश के आम आदमी के लिए अब घर खरीदना भी अब महंगा होने वाला है। आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तरह आप एक साल में आयकर में होम लोन पर 1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते थे लेकिन अब यह छूट खत्म कर दी गई है।
सफर करना हुआ महंगा: अब देश में हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गुरुवार रात से टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गयी है। छोटे वाहनों पर 10 से 15 रुपए टोल बढ़ाया गया है जबकि बड़े वाणिज्यिक वाहनों पर 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गयी है।
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