आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तब भी आप कोरोना का टीका ले सकते हैं। बिहार सरकार ने इस संबंध में 10 अन्य दस्तावेजों को मंजूरी है जिसके जरिए लाभार्थी कोरोना का टीका ले सकते हैं। इन 10 दस्तावेजों में पैन कार्ड और राशन कार्ड भी शामिल हैं।
बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अब आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, वोटर कार्ड,पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, मान्यता प्राप्त संस्थान का पहचान पत्र, पैन कार्ड की सहायता से भी टीका लगवाया जा सकता है। इसके अलावा सांसद-विधायकों द्वारा सत्यापित पहचान पत्र पर लाभार्थी कोरोना का टीका ले सकते हैं।
पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि राज्य में जिन लोगों का टीकाकरण आधार कार्ड नहीं रहने के कारण नहीं हो पाया है, उन्हें अन्य पहचान पत्र होने पर भी टीका लगाया जाए। इसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 10 दस्तावेजों को मंजूरी दी है जिसकी सहायता से कोरोना का टीका लगाया जा सकता है।
कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर सख्त हुई सरकार
बिहार में ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है वहीं, कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट का दायरा भी सरकार ने कम कर दिया है। बिहार में प्रभावी अनलॉक की मियाद अगले 15 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजर, गृह विभाग ने 30 नवंबर तक जारी निर्देशों को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में ओमिक्रोम के खतरे को देखते हुए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं और इनका पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की व्यवस्था विशेषकर ऑक्सीजन और आईसीयू की उपलब्धता की समीक्षा अपने स्तर पर करें। इसके लिए सरकार ने टेस्टिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को ओमिक्रोन के संभावित खतरे को लेकर आगाह किया गया है।
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