राशन कार्ड को लेकर नई जानकारी सामने आई है, इसके तहत कई राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। यूपी के मात्र एक जिले मैनपुरी में भारी संख्या में राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन राशन कार्ड पर छह महीने से राशन नहीं लिया गया है। जिस कारण से इनका राशन कार्ड निरस्त किया गया है। अगर आपको भी राशन लेने में छह महीने होने को है तो आप जल्द से राशन उठा लें नहीं तो कार्ड निरस्त हो सकता है। फिर आप राशन लेने के हकदार होंगे। वहीं दिल्ली में तीन महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है।
पुर्ति विभाग के नियमानुसार, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति छह माह से राशन नहीं लिया है तो ऐसा माना जाता है कि या तो उसे राशन की आवश्यकता नहीं है या फिर व अपात्र है। इसी के आधार पर छह माह से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहां भी ऐसा ही नियम लागू होता है। इसी तरह बिहार झारखंड में भी राशन को लेकर ऐसा ही नियम लागू होता है।
रद्द राशन कार्ड को फिर से कैसे करें सक्रिय?
-सबसे पहले, आपको अपने राज्य में AePDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या पूरे भारत के AePDS राशन कार्ड पोर्टल पर जा सकते हैं।
-उसके बाद, आपको राशन कार्ड सुधार विकल्प की तलाश करनी होगी।
-राशन कार्ड सुधार पृष्ठ पर जाएं और अपना राशन नंबर खोजने के लिए फॉर्म भरें।
-अगर राशन कार्ड की जानकारी में कोई गलती है जिसके कारण आपका कार्ड सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो उसे सुधारें।
-सुधार करने के बाद, स्थानीय पीडीएस कार्यालय में जाएं और पुनर्विचार आवेदन जमा करें।
-अगर आपका राशन कार्ड सक्रियण आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आप रद्द किए गए राशन कार्ड को फिर से सक्रिय कर सकेंगे।
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