Tuesday, October 12, 2021

NPS में हुए बदलाव : आम निवेशकों के लिए जानना है जरूरी

भारत सरकार की नेशनल पेंशन स्‍कीम में हाल ही के कुछ हफ्तों में कई अहम बदलाव हुए हैं। जैसे स्‍कीम से जुड़ने वाले इच्‍छुक लोगों की एज में इजाफा किया गया है। स्‍कीम से एग्‍ज‍िट होने के नॉर्म्‍स में बदलाव किए गए हैं। प्री-मेच्‍योर एग्‍जि‍ट से लेकर कुछ और भी बदलाव देखने को मिले हैं। जिनके बारे में एक साथ जानना काफी जरूरी है। जानकारी के अनुसार एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्‍तीय वर्ष 2022 में इसका एयूएम 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के आसार हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखि‍र एनपीएस में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं।

सरकारी कर्मचारियों के क्‍या हुआ बदलाव
4 अक्‍टूबर को आए एक सर्कूलर के अनुसार गवर्नमेंट सेक्‍टर के कर्मचारी भी एनपीएस से ऑनलाइन तरीके से एग्‍ज‍िट हो सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को मिल रही थी। सर्कूलर के अनुसार ऑनलाइन एग्‍ज‍िट को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार इंस्‍टैंट बैंक अकाउंट वेरिफ‍िकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुविधा केंद्र/राज्य सरकार की ऑटोनॉ‍मस बॉडीज के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो एनपीएस में शामिल हैं।

70 वर्ष तक कर सकते हैं एंट्री
पेंशन फंड ने एनपीएस में एंट्री की गाइडलाइन में बदलाव करते हुए 70 साल कर दिया है। पहले 65 वर्ष की उम्र के लोग ही इसमें एंट्री ले सकते थे। जबकि मिनिमम एज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों पर पीएफआरडीए के एक सर्कूलर के अनुसार 65-70 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी भारतीय नागरिक और भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) भी एनपीएस में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक जारी रख सकता है।

एग्‍ज‍िट नॉर्म्‍स में भी बदलाव
65 वर्ष से अधिक आयु के एनपीएस में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए बाहर एग्‍ज‍िट नॉर्म्‍स में बदलाव हुए हैं। सर्कूलर में कहा गया है कि नॉर्मन एग्‍ज‍िट 3 साल के बाद हो सकेगी। सर्कूलर के अनुसार इसमें कस्‍टमर्स को कम से कम 40 फीसदी रकम का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने में करना होगा और बाकी रकम को एकमुश्त निकाला जा सकता है। अगर फंड 5 लाख रुपए या उससे कम है तो कस्‍टमर पूरी रकम को एक साथ निकालने का ऑप्‍शन चुन सकता है।

75 साल तक स्‍थगित कर सकते हैं अकाउंट
वहीं दूसरी ओर कोई भी एनपीएस अकाउंट होल्‍डर 75 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस अकाउंट को स्थगित यानी डिफर कर सकता है। इसकी अनुमत‍ि खुद पीएफआरडीए की ओर से दी गई है।

नया प्री मेच्‍योर एग्‍ज‍िट रूल
यदि आप एनपीएस से समय से पहले एग्‍ज‍िट करने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो आपको एनपीएस में जमा रकम का केवल 20 फीसदी की एकमुश्‍त मिलेगा। बाकी की रकम से आपको एन्‍युटी खरीदनी होगी। यह 80:20 नियम 18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के कस्‍टमर्स के लिए लागू होगा। हालांकि, गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में, व्यक्ति को 10 साल के लिए ग्राहक होना अन‍िवार्य है।

असेट एलोकेशन नियमों में बदलाव
65 साल के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सब्सक्राइबर ऑटो और एक्टिव चॉइस के तहत क्रमशः 15 फीसदी और 50 फीसदी के अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर के साथ पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन के ऑप्‍शन का उपयोग कर सकते हैं। पेंशन फंड को साल में एक बार बदला जा सकता है जबकि एसेट एलोकेशन को दो बार बदला जा सकता है।

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