कोर्ट ने कहा कि पहले के फैसलों में यह साबित हो चुका है कि बीएस सिद्धू ने 25 साल के पेड़ों को रिजर्व फोरेस्ट एरिया में अवैध रुप से काटा। इसके साथ ही जमीन की खरीद-फरोख्त भी अवैध रुप से की गई थी।
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