रामदेव की पतंजलि के खिलाफ जनहित याचिका लगाने को भरने होंगे 10 हजार रुपये, कोर्ट ने कहा- वक्त खराब किया
याचिका में दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने कम दाम पर पतंजलि को जमीन दे दी। आरोप लगाया गया कि सरकार की नीतियों के दायरे से बाहर यह काम हुआ, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था।
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