ट्रांजेक्शन फेल होने पर आरबीआई के नियमों के तहत ट्रांजेक्शन फोने पर कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होगी। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो बैंक अगले सात दिन के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा रिफंड करेंगे।
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