Friday, July 30, 2021

ATM कैश निकासी फेल होने पर RBI के हैं बेहद सख्त नियम, जानें क्या हैं ये

ट्रांजेक्शन फेल होने पर आरबीआई के नियमों के तहत ट्रांजेक्शन फोने पर कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होगी। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो बैंक अगले सात दिन के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा रिफंड करेंगे।

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