याचिकाकर्ता प्रभा मिश्रा ने अपनी याचिका में अदालत से राज्य के अधिकारियों को उसके पति को मुआवजे का भुगतान करने और 19 अप्रैल को भेजे गए एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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