सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानूनन परिवार शब्द को संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता। इसे विस्तृत अर्थ में देखना होगा, जिसमें हिंदू महिला के परिजन भी शामिल होंगे।
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