सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने इस कानून का विरोध किया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि लव जिहाद कानून चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लोकुर ने कहा कि यह अध्यादेश चुनने की आजादी, गरिमा और मानवाधिकारों की अनदेखी करता है।
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