केन्द्र सरकार ने RBI Act के सेक्शन 7 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया है। इस शक्ति के तहत "सरकार को अधिकार है कि यदि जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को सरकार अहम और गंभीर समझती है, तो वह आरबीआई गवर्नर को सलाह या निर्देश दे सकती है।"
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