सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि मंदिर में किसी भी महिला को जाने से रोका नहीं जा सकता है।
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