सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़े मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। हालांकि, पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई पर भी तल्ख टिप्पणी की।
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