मद्रास हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को लेकर दिया ये अहम आदेश, जानिए आपको इसका फायदा मिलेगा या नहीं
कोर्ट ने कहा कि यह टोल कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह उस लेन से वीआईपी और जज के अलावा किसी और को गुजरने न दें और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे, टोल कलेक्टर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
from Jansattaराष्ट्रीय – Jansatta https://ift.tt/2op04fu
No comments:
Post a Comment