Friday, August 31, 2018

मद्रास हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को लेकर दिया ये अहम आदेश, जानिए आपको इसका फायदा मिलेगा या नहीं

कोर्ट ने कहा कि यह टोल कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह उस लेन से वीआईपी और जज के अलावा किसी और को गुजरने न दें और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे, टोल कलेक्टर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

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