Thursday, October 28, 2021

बेटे आर्यन को ज़मानत की खबर सुन खुशी से भर आईं शाहरुख खान की आंखें, बेटी सुहाना ने यूं दी प्रतिक्रिया

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 3 हफ्ते के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बेल मिली। गुरुवार को इस खबर को सुन शाहरुख खान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे तो वहीं एसआरके की 23 साल की बेटी सुहाना खान ने भी अपने इमोशन्स बयां किए। शाहरुख खान की बेटी ने भाई के घर आने की खुशी में इमोशनल होकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।

इस पोस्ट में सुहाना अपने पिता शाहरुख खान और भाई आर्यन खान के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर में छोटे-छोटे आर्य़न-सुहाना शाहरुख की गोद में हैं। तीन तस्वीरों के इस कोलाज को शेयर कर सुहाना ने कैप्शन में लिखा- आई लव यू।

सुहाना के इमोशन्स देख कर कई स्टार-सेलेब्स किड्स के कमेंट आने शुरू हो गए। तान्या श्रॉफ, नबेला, संजय कपूर, महीप कपूर, शनाया कपूर, अलविया जाफरी, मनीषा और जोया अख्तर ने भी सुहाना की तरह ही कमेंट बॉक्स पर ‘आई लव यू’ लिखना शुरू कर दिया। शाहरुख के बेटे को बेल मिलने के बाद सोनू सूद और आर माधवन ने भी इस पर कमेंट किया।

सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा- ‘समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती।’ आर माधवन ने कहा- ‘शुक्र है ईश्वर का, एक पिता के तौर पर मुझे बहुत खुशी है रिलीफ है। सब कुछ मंगलमय हो, पॉजिटिव हो।’ (विदेश से करीब 20 बैग लेकर लौटे थे शाहरुख खान, वानखेड़े से हुआ सामना तो भरना पड़ा था टैक्स; अनुष्का, मीका को भी रोक चुके हैं समीर)

फैंस ने ‘मन्नत’ के बाहर जलाए पटाखें-मनाई खुशियां: आर्यन खान को जमानत मिलने की खबर के बाद से ‘मन्नत’ के बाहर बैठे शाहरुख फैंस खुशी से फूले नहीं समाए। इस दौरान उन्होंने आर्य़न के घर आने की खुशी में मन्नत के बाहर पटाखों की लड़ियां जलाईं। इस दौरान फैंस के हाथ में शाहरुख खान औऱ उनके परिवार के बड़े-बड़े पोस्टर्स नजर आए। फैंस शाहरुख खान का नाम ले-ले कर उन्हें आई लव यू कहते दिखे।

आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत दिलाने की जिम्मेदारी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने उठाई थी। हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने ही शाहरुख खान के बेटे आर्य़न की पैरवी की थी। लेकिन कौन हैं मुकुल रोहतगी जानिए।

कोर्ट में क्या बोले मुकुल रोहतगी: शाहरुख खान की ओर से हायर किए गए मुकुल रोहतगी उनके तीसरे वकील थे। इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई आर्यन खान की जमानत के लिए हाईकोर्ट में दलीले पेश कर रहे थे।

एनसीबी की दलील पूरी होने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा था कि ‘मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। आर्यन के खिलाफ ऐसे कोई सबूत या तथ्य नहीं मिले हैं।’

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