कृषि कानूनों के विरोध में लगभग एक साल से दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रदर्शन के चलते अवरुद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि, आपको विरोध करने का अधिकार है लेकिन राजमार्ग को रोककर लोगों को परेशान करने का हक नहीं है। आपके प्रदर्शन के चलते आम लोगों को कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूरे लंबे समय से शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उपद्रव करना चाहते हैं। क्या आपकी वजह से शहर के लोग अपना व्यापार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे?
हालांकि ‘किसान महापंचायत’ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बैरिकेट्स किसानों ने नहीं पुलिस ने लगाए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, “आप अदालत में भी नहीं आ सकते हैं और साथ ही साथ विरोध जारी रख सकते हैं। क्या आप न्यायिक प्रणाली का विरोध कर रहे हैं।”
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